रुद्रपुर संजय भल्ला। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय सीनियर डिवीजन जज के न्यायालय में पेश हुए। वर्ष, 2015 में तहसीलदार शेर सिंह से मारपीट करने और सड़क जाम करने के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के खिलाफ गदरपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। मामले में उन्होंने जमानत करा ली थी, लेकिन वह तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अरविंद पांडेय के अधिवक्ता चरणजीत सिंह ने बताया कि वारंट जारी किया गया था। उसे रिकाॅल कराने के लिए न्यायालय में पेश हुए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे पर विपक्ष में रहते आंदोलन कर रहे थे। न्यायालय का सम्मान करते हुए वह न्यायालय में पेश हुए हैं। गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद समेत समेत 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने विशेष टीम गठित कर 23 अक्तूबर तक आरोपितों को कोर्ट में पेश करने को कहा है। उन्होंने एएसपी को जारी आदेश में कहा है कि मामले में हीलाहवाली करने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदेश में कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक वारंट तामील करने और गिरफ्तारी को विशेष टीम गठित करें। साथ ही टीम की कार्रवाई की रिपोर्ट, टीम के सभी सदस्यों की लोकेशन और सीडीआर भी न्यायालय में पेश करें।
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Editor: Kailash Chaudhary
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